CMHO निलंबित: महिला स्वास्थ्य अधिकारियों से अभद्रता के आरोप में बड़ी कार्रवाई, जांच रिपोर्ट के बाद सरकार का एक्शन

रायपुर, 15 सितंबर 2026। बेमेतरा जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. अमृतलाल रोहलेडर पर राज्य शासन ने बड़ी कार्रवाई की है। महिला सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के प्रति अशोभनीय टिप्पणी, अभद्र एवं आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल और अनुचित स्पर्श के गंभीर आरोपों की जांच के बाद शासन ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
शिकायतों की जांच के दौरान संबंधित महिला सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ-साथ अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान भी दर्ज किए गए। जांच अधिकारी की रिपोर्ट में डॉ. रोहलेडर के खिलाफ अनुचित भाषा के प्रयोग और अनुचित स्पर्श से जुड़े आरोप प्रथम दृष्टया पुष्ट पाए गए।

जांच अधिकारी ने मामले में डॉ. रोहलेडर के खिलाफ विधिवत अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की थी। इसके बाद लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने निलंबन का आदेश जारी किया।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा- मर्यादा से ऊपर कोई नहीं
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी केवल सेवाएं देना ही नहीं, बल्कि संवेदनशील, सम्मानजनक और मर्यादित व्यवहार बनाए रखना भी है।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी पद पर बैठा व्यक्ति नियमों और मर्यादाओं से ऊपर नहीं है। शिकायत मिलने पर निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मंत्री ने कहा कि विभाग में भयमुक्त, सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।
जगदलपुर संभाग किया गया मुख्यालय
राज्य शासन ने डॉ. रोहलेडर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबित किया है।

निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, जगदलपुर संभाग-बस्तर निर्धारित किया गया है। वे सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।









