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अमित बघेल को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, इतने महीने तक रायपुर आने पर रोक

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने विवादित टिप्पणी मामले में आरोपी अमित बघेल को बड़ी राहत देते हुए अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने तीन महीने की अंतरिम जमानत देते हुए सख्त शर्तें भी लागू की हैं |

ताजा आदेश के मुताबिक, अमित बघेल अगले तीन महीनों तक रायपुर जिले की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। हालांकि, कोर्ट ने यह छूट दी है कि यदि किसी विशेष कारण से पेशी या जांच के लिए आना जरूरी हो, तो पूर्व अनुमति लेकर रायपुर आ सकते हैं। साथ ही उन्हें जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करना होगा और किसी भी तरह की विवादित बयानबाजी से दूर रहना होगा।

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यह पूरा मामला 26 अक्टूबर 2025 को रायपुर के VIP चौक पर हुई घटना से जुड़ा है, जहां छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ की घटना सामने आई थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस के साथ झड़प भी हुई।

इसी दौरान अमित बघेल द्वारा अग्रवाल और सिंधी समाज के देवी-देवताओं को लेकर कथित विवादित टिप्पणी की गई, जिसके बाद प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अलग-अलग हिस्सों में उनके खिलाफ कुल 14 एफआईआर दर्ज की गईं।

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हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान मामले की गंभीरता को देखते हुए अंतरिम राहत तो दी, लेकिन स्पष्ट किया कि आरोपी को कानून और सामाजिक शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी समझनी होगी। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि आगे की सुनवाई में मामले की प्रगति के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

इस फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। एक ओर जहां समर्थक इसे राहत मान रहे हैं, वहीं विरोधी पक्ष इस मामले को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है।

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