LIVE UPDATE

बिना रेरा रजिस्ट्रेशन बेच दिए प्लॉट! CG-RERA ने सालासार विहार के प्रमोटर पर ठोका 25 लाख रुपये का जुर्माना

रायपुर, 22 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ में बिना रेरा पंजीयन के प्लॉट बेचने के मामले में छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CG-RERA) ने सख्त कार्रवाई की है। रायपुर जिले के आरंग स्थित सालासार विहार परियोजना के प्रमोटर राजीव सोनी पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। प्राधिकरण के अनुसार, परियोजना के तहत जमीन को भूखंडों में विभाजित कर रेरा पंजीयन प्राप्त किए बिना उनका विक्रय किया गया था।

प्राधिकरण ने दस्तावेजों और उपलब्ध तथ्यों की जांच के बाद इसे भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3 का उल्लंघन माना। इसके बाद अधिनियम की धारा 59 के तहत परियोजना की अनुमानित लागत के आधार पर 25 लाख रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई।

ये खबर भी पढ़ें…
बिलासपुर पुलिस में फेरबदल: बिल्हा, तोरवा, तारबाहर समेत कई थानों के निरीक्षक बदले, जानिए किसे कहां मिली जिम्मेदारी
बिलासपुर पुलिस में फेरबदल: बिल्हा, तोरवा, तारबाहर समेत कई थानों के निरीक्षक बदले, जानिए किसे कहां मिली जिम्मेदारी
October 23, 2026
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में पुलिस विभाग के भीतर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 23 अक्टूबर 2026 को जारी...
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

प्लॉट खरीदने वालों के लिए बड़ा सबक, रेरा पंजीयन जांचे बिना न करें सौदा

सालासार विहार मामले में हुई कार्रवाई ने एक बार फिर रियल एस्टेट परियोजनाओं के वैधानिक पंजीयन का मुद्दा सामने ला दिया है। जमीन या प्लॉट खरीदने से पहले केवल कॉलोनी के विज्ञापन, ब्रोशर या प्रमोटर के दावों पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है। संबंधित परियोजना की कानूनी स्थिति और रेरा पंजीयन की जानकारी की जांच करना भी जरूरी है।

CG-RERA के मुताबिक, अधिनियम के दायरे में आने वाली परियोजनाओं का पंजीयन कराना अनिवार्य है। निर्धारित पंजीयन के बिना ऐसी परियोजनाओं का विज्ञापन, विपणन या विक्रय करना कानून का उल्लंघन हो सकता है।

ये खबर भी पढ़ें…
छत्तीसगढ़ दौरा पूरा कर रवाना हुईं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, CM विष्णु देव साय और राज्यपाल रमेन डेका ने दी विदाई
छत्तीसगढ़ दौरा पूरा कर रवाना हुईं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, CM विष्णु देव साय और राज्यपाल रमेन डेका ने दी विदाई
October 23, 2026
रायपुर, 23 अक्टूबर 2026। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के समापन के बाद शुक्रवार को रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद...
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

नियम तोड़ने पर 25 लाख रुपये की शास्ति

प्राधिकरण की जांच में सामने आया कि आरंग की सालासार विहार परियोजना में भूखंडों की बिक्री रेरा पंजीयन के बिना की गई। इस मामले में प्रमोटर राजीव सोनी, पिता के.एल. सोनी, पर 25 लाख रुपये की शास्ति लगाई गई है।

रेरा अधिनियम का उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना तथा संपत्ति खरीदारों के हितों की रक्षा करना है। पंजीयन व्यवस्था के माध्यम से खरीदारों को परियोजना और उसके प्रमोटर से संबंधित आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

ये खबर भी पढ़ें…
RSS में आए हैं तो BJP का टिकट मत तलाशिए! मोहन भागवत का स्वयंसेवकों को दो-टूक संदेश, बिलासपुर में संगठन विस्तार पर मंथन
RSS में आए हैं तो BJP का टिकट मत तलाशिए! मोहन भागवत का स्वयंसेवकों को दो-टूक संदेश, बिलासपुर में संगठन विस्तार पर मंथन
October 23, 2026
बिलासपुर/रायपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों को राजनीतिक महत्वाकांक्षा से दूर रहकर समाजसेवा को...
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

प्लॉट खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

CG-RERA ने नागरिकों और संपत्ति खरीदारों से अपील की है कि किसी भी आवासीय या भूखंड परियोजना में निवेश करने से पहले उसकी पंजीयन स्थिति की पुष्टि करें।

  • परियोजना का रेरा पंजीयन क्रमांक जांचें।
  • प्रमोटर का नाम और परियोजना से जुड़ी जानकारी सत्यापित करें।
  • संबंधित परियोजना की वैधानिक स्थिति की जानकारी लें।
  • किसी भी भुगतान या सौदे से पहले जरूरी दस्तावेजों की जांच कराएं।

परियोजनाओं के पंजीयन और संबंधित जानकारी के लिए CG-RERA की आधिकारिक वेबसाइट rera.cgstate.gov.in पर जा सकते हैं।

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि रियल एस्टेट क्षेत्र में नियमों का पालन सुनिश्चित करने और खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई जारी रहेगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *