छत्तीसगढ़: अब हर 3 साल में होगा अफसरों और कर्मचारियों का ट्रांसफर, GAD ने जारी किया आदेश, एक ही डेस्क पर 3 साल से ज्यादा नहीं रहेंगे अधिकारी-कर्मचारी

रायपुर, 4 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने राज्य के सभी विभागों, संभागीय आयुक्त कार्यालयों, कलेक्टर कार्यालयों, विभागाध्यक्ष कार्यालयों तथा अधीनस्थ कार्यालयों के लिए नया आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार अब कोई भी अधिकारी या कर्मचारी तीन वर्ष से अधिक समय तक एक ही कार्य-पटल (डेस्क) पर पदस्थ नहीं रहेगा।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसके बाद लंबे समय से एक ही शाखा या संवेदनशील कार्य-पटल संभाल रहे अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच हलचल तेज हो गई है। आने वाले दिनों में विभिन्न विभागों में बड़े स्तर पर डेस्क असाइनमेंट में बदलाव देखने को मिल सकता है।

प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की पहल
सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि कई कार्यालयों में अधिकारी और कर्मचारी वर्षों से एक ही कार्य-पटल पर कार्यरत हैं। लंबे समय तक एक ही डेस्क पर बने रहने से प्रशासनिक निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रभावित होने की आशंका रहती है। इसी व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने प्रत्येक तीन वर्ष में डेस्क असाइनमेंट बदलना अनिवार्य कर दिया है।
राज्य के सभी विभागों में लागू होगा आदेश
नया निर्देश राज्य शासन के सभी विभागों, विभागाध्यक्ष कार्यालयों, संभागीय आयुक्त कार्यालयों, कलेक्टर कार्यालयों तथा अधीनस्थ कार्यालयों पर समान रूप से लागू होगा। विभागाध्यक्षों और कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने-अपने कार्यालयों में कार्य-पटल परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी कर इसकी प्रभावी पालना सुनिश्चित करें।

क्या होगा असर?
इस फैसले के बाद एक ही शाखा या संवेदनशील डेस्क पर वर्षों से कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों का कार्य-पटल बदलेगा। सरकार का मानना है कि नियमित डेस्क रोटेशन से कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी होगी, जवाबदेही बढ़ेगी और प्रशासनिक दक्षता में भी सुधार आएगा। साथ ही किसी एक व्यक्ति के पास लंबे समय तक एक ही प्रकार के कार्य का केंद्रीकरण भी समाप्त होगा।










