IPS ऋचा मिश्रा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत: पदस्थापना आदेश पर अंतरिम रोक, राज्य सरकार से मांगा जवाब

बिलासपुर, 06 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग में वरिष्ठता (सीनियरिटी) विवाद से जुड़े मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ऋचा मिश्रा को बड़ी अंतरिम राहत प्रदान की है। हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के पक्ष में मामला बनता हुआ मानते हुए 20 जुलाई 2026 के पदस्थापना आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर, जहां तक वह याचिकाकर्ता से संबंधित है, अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
वरिष्ठता की अनदेखी का आरोप
याचिका में कहा गया है कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों (Additional SP) की वरिष्ठता सूची में ऋचा मिश्रा का नाम क्रमांक-35 पर है, जबकि प्रतिवादी क्रमांक 4 से 11 तक के अधिकारी उनसे जूनियर हैं। इसके बावजूद जूनियर अधिकारियों को कमांडेंट और पुलिस अधीक्षक (SP) जैसे महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थ किया गया, जबकि ऋचा मिश्रा को उप कमांडेंट के पद पर नियुक्त किया गया। याचिकाकर्ता ने इसे वरिष्ठता के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत बताया है।

2014 के शासन परिपत्र का दिया हवाला
याचिका में 14 जुलाई 2014 को जारी राज्य शासन के परिपत्र का भी उल्लेख किया गया है। परिपत्र में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी वरिष्ठ अधिकारी की अनदेखी कर कनिष्ठ अधिकारी को उच्च पद का प्रभार नहीं सौंपा जाएगा। याचिकाकर्ता का तर्क है कि 20 जुलाई 2026 का पदस्थापना आदेश इसी परिपत्र के विपरीत जारी किया गया।
राज्य सरकार ने मांगा समय
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले में आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के लिए समय चाहिए। सरकार ने संबंधित पदस्थापनाओं की वैधता पर अपना पक्ष रखने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा।

हाईकोर्ट ने दी अंतरिम राहत
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विभू दत्त गुरु की एकलपीठ ने दोनों पक्षों की प्रारंभिक दलीलें सुनने के बाद माना कि याचिकाकर्ता अंतरिम संरक्षण पाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में सफल रही हैं। इसके बाद अदालत ने 20 जुलाई 2026 के विवादित पदस्थापना आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर, याचिकाकर्ता से संबंधित सीमा तक, अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी।
मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर 2026 को होगी। उस दिन राज्य सरकार अदालत के समक्ष अपना विस्तृत जवाब प्रस्तुत करेगी।










