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CG-सरकारी नौकरियों के नियम में बदलाव: अब चतुर्थ श्रेणी के लिए 12वीं पास जरूरी, क्लर्क-ऑपरेटर पदों पर स्नातक अनिवार्य…इन 38 पदों के लिए नई योग्यता लागू

रायपुर, 26 मई 2026. छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए 38 सरकारी पदों की शैक्षणिक योग्यता में संशोधन कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार अब चतुर्थ श्रेणी से लेकर लिपिकीय और तकनीकी पदों तक के लिए नई योग्यता तत्काल प्रभाव से लागू होगी। खास बात यह है कि अब भृत्य, चौकीदार, स्वीपर और माली जैसे पदों के लिए भी 12वीं पास अनिवार्य कर दिया गया है।

आदेश की मुख्य बातें

  • जीएडी ने 38 सरकारी पदों के लिए नई शैक्षणिक योग्यता लागू की।
  • नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से पूरे प्रदेश में लागू।
  • वर्ष 2008, 2013, 2022 और दिसंबर 2025 के पुराने नियम निरस्त।
  • विभागों ने भर्ती नियम अपडेट नहीं किए हों, तब भी नई योग्यता लागू मानी जाएगी।

चतुर्थ श्रेणी पदों में सबसे बड़ा बदलाव

  • भृत्य, चौकीदार, स्वीपर, माली और प्रोग्रेसर पद के लिए अब 12वीं पास जरूरी।
  • पहले इन पदों के लिए 5वीं, 8वीं या 10वीं पास योग्यता मान्य थी।
  • सरकारी कार्यालयों में बढ़ते डिजिटलाइजेशन को देखते हुए फैसला लिया गया।

कंप्यूटर और लिपिकीय पदों के लिए नए नियम

  • डाटा एंट्री ऑपरेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए:
    • स्नातक डिग्री अनिवार्य
    • एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा जरूरी
    • 8,000 की-डिप्रेशन प्रति घंटा टाइपिंग स्पीड आवश्यक

सहायक ग्रेड-3 और स्टेनो टाइपिस्ट

  • स्नातक डिग्री जरूरी।
  • कंप्यूटर डिप्लोमा अनिवार्य।
  • 5,000 की-डिप्रेशन प्रति घंटा टाइपिंग स्पीड तय।

शीघ्रलेखक पद के लिए नई शर्त

  • स्नातक डिग्री अनिवार्य।
  • शीघ्रलेखन प्रमाण पत्र जरूरी।
  • कंप्यूटर डिप्लोमा भी अनिवार्य किया गया।

ड्राइवर और निरीक्षक पदों पर भी बदलाव

  • वाहन चालक पद के लिए 12वीं पास योग्यता तय।
  • स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य।
  • श्रम निरीक्षक, उप निरीक्षक, मंडी निरीक्षक और पर्यवेक्षक पदों के लिए स्नातक डिग्री बेस क्वालिफिकेशन बनाई गई।

विभागों पर जीएडी की नाराजगी

  • 25 मई तक जानकारी नहीं भेजने वाले विभागों पर जीएडी ने नाराजगी जताई।
  • सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को पत्र जारी।
  • 24 मार्च के पत्र के आधार पर समान पदों के लिए समान योग्यता लागू मानी गई।

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